द मीडिया टाइम्स डेस्क
पटना, 16 मई : बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब वाहन चालकों को ट्रैफिक चालान का भुगतान पहले की तुलना में कम समय में करना होगा। पहले चालान जमा करने के लिए 90 दिनों का समय मिलता था, लेकिन अब इसे घटाकर 45 दिन कर दिया गया है।
परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में बढ़ते ट्रैफिक नियम उल्लंघन और लंबित चालानों की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद यदि कोई वाहन चालक निर्धारित 45 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा ई-चालान व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है। हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग जैसे मामलों में लगातार चालान काटे जा रहे हैं।
विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय पर चालान का भुगतान करें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क हादसों पर नियंत्रण लगाया जा सके।




