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NIT : दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसी ने पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनटीए व सीबीआई से मांगा जवाब

द मीडिया टाइम्स डेस्क: पटना, 25 मई : नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने…

May 25, 2026
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NIT : दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसी ने पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनटीए व सीबीआई से मांगा जवाब

Photo: The Media Times / Representative Image

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The Media Times
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द मीडिया टाइम्स डेस्क:

पटना, 25 मई : नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसी ने पिछले साल सामने आए पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और सिफारिशों पर अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा बृहस्पतिवार तक दाखिल करे। अदालत ने कहा कि पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी और उसकी सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया था।यह मामला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। संगठन ने मांग की है कि नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षा कराने के लिए मौजूदा व्यवस्था की जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाई जाये।याचिका में कहा गया है कि बार-बार पेपर लीक की घटनाएं 22.7 लाख से अधिक छात्रों के अधिकारों पर सीधा हमला है। संगठन ने यह भी मांग की कि नई संस्था बनने तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई-पावर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाए। इसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और फॉरेंसिक वैज्ञानिक को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा गठित उस समिति से भी जवाब मांगा है जिसकी अध्यक्षता पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन कर रहे हैं। इस समिति को एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बनाया गया था। अदालत ने पूछा है कि आयोग की सिफारिशों पर क्या प्रगति हुई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। हालांकि पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का फैसला किया है।

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